(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा मतगणना दिवस के लिये सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घोषित किया गया है।
मतगणना दिवस पर शराब के विक्रय, वितरण को प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जायेगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना होने तक उस क्षेत्र के भीतर, होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्राईवेट स्थल पर कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्डवित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय और न ही वितरित किया जायेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 06 माह के कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
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