व्यवसायियों के लिये डीम्ड असेसमेंट योजना लागू

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। राज्य कर उपायुक्त वाणिज्य कर द्वारा जानकारी दी गयी है कि मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नोटिफिकेशन 08 मार्च के द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत व्यवसायियों के लिये डीम्ड असेसमेंट योजना लागू की गयी है।

योजना के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी मध्य प्रदेश वेट अधिनियम 2002, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम 1956 तथा मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों में निर्धारित प्रारूपों में आवेदन करने पर उनका कर निर्धारण कर दिया गया, समझा जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये वर्ष 2017 – 2018 की प्रथम तिमाही के लिये व्यवसायियों को प्रारूप क, , अथवा ग में गुरूवार 06 जून तक योजना में वर्णित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्ताें के अध्याधीन वाणिज्यिक कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

सिवनी जिले के समस्त व्यवसायियों, कर सलाहकारों, लेखापालों एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स से अपील की गयी है कि कर निर्धारण के दौरान आने वाली कठिनाईयों से बचते हुए शासन की इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाया जाये।

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