मतदान केन्द्र के 100 मीटर में नहीं करें मतयाचना

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर और मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में स्थित किसी भी सार्वजनिक या निजि स्थानो पर मतो की याचना को प्रतिबंधित किया गया है।

आयोग के निर्देश के अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर अथवा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में न तो किसी मतदाता से मत की याचना कर सकेगा और न ही किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने की प्रार्थना कर सकेगा।

आयोग ने मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में शासकीय सूचनाओं के अलावा किसी अन्य तरह की सूचनाओं या चिन्हों के प्रदर्शन पर भी रोक लगायी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर और मतदान केन्द्र के आसपास शोर-शराबा भी नहीं किया जा सकेगा।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मेगा फोन अथवा लाउड स्पीकर के उपयोग को भी आयोग ने प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर लगे लाउडस्पीकर के उपयोग से यदि मतदान केन्द्र पर मतदान करने वाले लोगो को व्यवधान होता है अथवा मतदान कर्मियों को कार्य करने में कठिनाई होती है तो ऐसे स्थानो से भी लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिये हैं।

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