(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमले को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात वे सभी लोग जो उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता है तो उसे चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस सुविधा के तहत वह चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेगा जहाँ उसे ड्यूटी के लिये तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता नहीं है तो उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।
मतदान दलों में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर, कंट्रोल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, होमगार्ड, चुनाव ड्यूटी में संलग्न सभी वाहनों के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र होंगे। यदि वे चुनाव ड्यूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं तो उन्हें चुनाव ड्यूटी प्रमाण-पत्र अथवा डाकमत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी।
निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र अथवा डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हे दिये जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते है।