(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की जारी घोषणा तथा आदर्श आचरण संहिता के तहत सिवनी जिले के निर्वाचित पदाधिकारियों जिन्हे शासकीय कर्मचारी की सेवा प्रदान की गयी हो, को वापस लेने के निर्देश दिये गये हैं।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय, मण्डल, बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारियों के अधीनस्थ कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को संबंधित विभाग के लिये तत्काल प्रभाव से वापस ले लिये गये हैं। श्री सिंह ने निर्देश दिये हैं कि समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी आयोग की घोषणा का पालन करते हुए संबंधित कर्मचारियों को विभाग में भेजते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने को कहा गया है।