मारपीट के तीन आरोपितों पर जुर्माना

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कोर्ट ने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपितों को सजा दी है। घटना किंदरई में 17 सितंबर 2013 को हुई थी।

चरगांव निवासी तामीलाल उइके अपनी पत्नी कमलाबाई के साथ मां इमरतोबाई के खेत में बखर चलाने गया था। उसी समय गांव के मानूगौंड उइके, महेश उइके, शंकर उइके,अंतराम उइके आए और तामीलाल से विवाद करते हुए गालियां देने लगे। इतने में आरोपित मानूलाल ने लकड़ी से मारपीट करना शुरू कर दी।

बीच बचाव करने कमलाबाई पर आरोपी महेश ने कुल्हाड़ी पकड़कर झीनाझपटी किया जिससे कमलाबाई के दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई। चारो आरोपितों ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला कायम किया। मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपेंद्र सिंह मड़ावी की कोर्ट में की गई। शासन की ओर से अनिल माहौरे ने पैरवी की। कोर्ट ने शंकर को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया व तीन अभियुक्त महेश, भानूलाल, अंतराम को कोर्ट उठने तक की सजा व एक हजार का अर्थदंड लगाया।

samachar

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 में किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.