(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। श्रीमान न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमति रानी बाटड़ द्वारा पारित आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 14 प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध कुल दो लाख तीस हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे द्वारा 25 फरवरी 2017 को ग्राम आवरगनी स्थित मेसर्स द विलेज मचान रिसोर्ट से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान संचालक एवं मालीक फर्म के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए अपने 19 अगस्त के आदेश में आरोपी फर्म मेसर्स द विलेज मचान पर धारा 51 के अंतर्गत 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 21 जुलाई 2016 को बुधवारी बाजार सिवनी स्थित मेसर्स प्रेम प्रकाश ट्रेडर्स से खाद्य पदार्थ सुरभि डबल रिफाइन सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मिथ्याछाप पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के मालिक के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए अपने 19 अगस्त के आदेश में अनावेदक बंशीलाल गुरनानी पर धारा 52 के अंतर्गत तीस हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 04 दिसंबर 2017 को जबलपुर रोड सिवनी स्थित मेसर्स एस डी ट्रेडिंग कम्पनी वाक इन स्टोर से खाद्य पदार्थ पोहा पैक का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मिथ्याछाप घोषित किये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म के मालिक के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए अपने 19 अगस्त के आदेश में मालिक संदीप विश्वकर्मा पर धारा 52 के अंतर्गत पच्चीस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. शारदा विनोदिया द्वारा 20 सितंबर 2017 को चमारी चौराहा छपारा पर राज होटल से खाद्य पदार्थ गाय व भैस के मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किया जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए 19 अगस्त के आदेश में आरोपी पर धारा 51 एवं 58 के तहत कुल 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे द्वारा 23 फरवरी 2018 को ग्राम कुरई स्थित मेसर्स देवश्री किराना से खाद्य पदार्थ गोल्डन मोती प्रीमियम बेसन का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया जाने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान मालिक के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए अपने 19 अगस्त के आदेश में आरोपी देवेंद्र दीक्षित पर धारा 52 के तहत बीस हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी शारदा विनोदिया द्वारा 13 जनवरी 2018 को पहाड़ी चौराहा घंसौर पर मुकेश चौबे से गाय व भैंस के मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था द्य प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए अपने 08 अगस्त के आदेश में आरोपी पर धारा 51 एवं धारा 58 के तहत कुल दस हजार रुपये का अर्थदंड अधि रोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 17 अक्टूबर 2018 को शहीद वार्ड कटंगी रोड सिवनी पर दूध विक्रेता मुबीन खान से खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुए अपने 19 अगस्त के आदेश के द्वारा आरोपी मुबीन खान पर धारा 51 एवं 58 के अंतर्गत कुल दस हजार रुपये का अर्थदंड अधि रोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 08 जनवरी 2019 को वार्ड नंबर 2 लखनादौन स्थित प्रतिष्ठानों संदीप किराना एवं धनाराम ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों के पास प्रतिष्ठान का वैद्य खाद्य पंजीयन ना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दोनों प्रतिष्ठान मालिकों के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 08 अगस्त के आदेश में संदीप किराना लखनादौन के मालिक वेद राम यादव एवं धनाराम ट्रेडर्स लखनादौन के मालिक शिवकुमार गोलानी पर धारा 58 के तहत प्रत्येक पर दस हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी शारदा विनोदिया द्वारा 17 अक्टूबर 2018 को मेन रोड छपारा पर मदन कुमार चंद्रवंशी से गाय व भैंस के मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध विक्रेता मदन चंद्रवंशी के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 08 अगस्त के आदेश द्वारा आरोपी मदन चंद्रवंशी धारा 58 एवं 51 के तहत कुल बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी शारदा विनोदिया द्वारा 28 मई 2018 को छपारा स्थित शिव लस्सी सेंटर से खाद्य पदार्थ दही का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 19 अगस्त के आदेश द्वारा आरोपी रणजीत सिंह चौहान पर धारा 51 के तहत दस हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घागरे द्वारा 29 जून 2018 को बरघाट स्थित एमपी एंपोरियम से फल्ली दाना पैक का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मिथ्या छाप घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 29 जुलाई के आदेश के द्वारा आरोपी भूपेंद्र सिंह पटले पर धारा 52 के तहत पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घागरे द्वारा 26 फरवरी 2018 को मुंडा पर बरघाट स्थित जय अंबे किराना से खाद्य पदार्थ शक्कर का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक भोपाल द्वारा मानक स्तर का घोषित किया गया था किंतु प्रतिष्ठान के मालिक श्री अजय चौधरी के पास खाद्य पंजीयन ना होने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 29 जुलाई के आदेश द्वारा प्रतिष्ठान के मालिक अजय चौधरी पर धारा 58 के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा 22 जून 2018 को मुंगवानी रोड सिवनी स्थित महामाया कॉफी हाउस का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान मालिक अशोक राजपूत के पास खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अशोक राजपूत के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपने 29 जुलाई के आदेश के द्वारा अशोक राजपूत पर धारा 58 के तहत पांच हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया।
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