स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये अनुदान उपलब्ध

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सहायक आयुक्त जन जातीय कार्य विभाग एवं शाखा प्रबंधक, म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम सिवनी द्वारा जानकारी दी गयी कि म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक व पुत्र/पुत्री को सफल उद्यमी के रूप में विकसित करने हेतु बैकों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कराते हुए लाभांवित कराने का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये 171, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिये 171, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिये 01 एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के 32 इस प्रकार कुल 375 हितग्राही इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर लाभान्वित हो सकते हैं।

जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग से संबंधित प्रकरण तैयार किये जाने है। हितग्राहियों को इकाई लागत का 30 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रूपये 2 लाख एवं 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी। उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिये सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनान्तर्गत देय गारंटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

योजनान्तर्गत देय अनुदान एवं गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। आवेदक की पात्रता में मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, योग्यता न्यूनतम 05 वी उत्तीर्ण उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, एवं किसी बैंक का चूककर्त्ता नहीं होना चाहिये। ऋण की सीमा रूपये 50 हजार से 10 लाख तक की है। आर्थिक कल्याण योजना में अधिकतम 50 हजार तक के ऋण प्रकरण तैयार किये जाने है, इस योजना में योग्यता का बंधन नहीं है, उम्र 18 से 55 के बीच होना चाहिये।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत 10 लाख से 1.00 करोड़ तक के प्रकरण तैयार किये जाने है, इस योजना में न्यूनतम योग्यता 10 वी उत्तीर्ण हो, उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत 50 हजार से 2.00 करोड़ तक के प्रकरण तैयार किये जाने है, इस योजना में न्यूनतम योग्यता 10 वी उत्तीर्ण हो, उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच हो, शेष दस्तावेज सभी योजना के समान होंगे।

आवेदक द्वारा एम.पी. आनलाईन के एसटीडब्ल्यूएसवाय पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आनलाईन किया जाकर हार्ड कापी कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कक्ष में 10 जुलाई 2019 तक जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

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