(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले के आदतन अपराधी अतुल जैन को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 01 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।
धनौरा निवासी आदतन अपराधी अतुल जैन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह आदतन रूप से धनौरा के क्षेत्र में मशहूर कुख्यात आपराधिक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। धनलाभ कमाने के लिये अवैध रूप से चोरी छुपे सट्टा – जुआ जैसे समाज विरोधी कार्याें में यह लिप्त है तथा 11 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं।
जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक शांति हेतु अनावेदक अतुल जैन को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया गया है।

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