(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसे शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
मीडिया सेल के प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि लखनवाड़ा थाना अंतगर्त एक ग्राम की आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को आरोपी अजय भलावी (20) निवासी ग्राम दतनी थाना लखनवाड़ा के द्वारा पहले दोस्ती कर फिर प्रेम जाल में फांसकर उसको शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2017 में उसके साथ जबरदस्ती तीन से चार बार दुष्कर्म किया गया।
उन्होंने बताया कि जब नाबालिग युवती गर्भवती हो गयी तो उसके द्वारा इसकी जानकारी आरोपी को दी गयी जिसके बाद आरोपी के द्वारा नाबालिग से शादी करने से इंकार कर दिया गया। इस बात की जानकारी नाबालिग के द्वारा लखनवाड़ा थाने को देते हुए रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। लखनवाड़ा थाने में मामला कायम कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि इसकी सुनवायी संदीप कुमार श्रीवास्तव, माननीय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायायल में की गयी। शासन की ओर से रमेश उईके उप संचालक एवं श्रीमति निर्जला मर्सकोले अतिरिक्त डीपीओ के द्वारा पैरवी की गयी और श्रीमति उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया।
मनोज सैयाम ने बताया कि सबूतों एव गवाहों आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अजय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

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