आरोपी को छः साल की सजा से दण्डित किया न्यायालय ने
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। एक नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती अपहरण कर ले जाना आरोपी को महंगा पड़ गया। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को छः साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि यह मामला धनौरा थाने का है। इसी साल 20 मई को पीड़िता अपने मामा के घर पर थी, तभी मामा के घर के सामने आरोपी अमित उर्फ अभिषेक बघेल (19) पिता संत कुमार बघेल निवासी आवास कॉलोनी केवलारी के द्वारा मोटर साईकिल से वहाँ पहुँचकर हॉर्न बजाया गया।
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो अमित के द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती अपनी मोटर साईकिल पर बैठा लिया गया। वह उसे केवलारी रोड की ओर ले जा रहा था, इस बात को गाँव के राजू कहार ने देखा और पीड़िता के मामा को इसकी सूचना दी।
इसके उपरांत पीड़िता के मामा और राजू कहार के द्वारा मोटर साईकिल से आरोपी का पीछा किया गया और भसोड़ा नाले के पास आरोपी मोटर साईकिल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस बात की सूचना पीड़िता के मामा के द्वारा धनौरा थाने में दर्ज करवायी गयी। पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना के उपरांत माननीय न्यायालय में इसे पेश किया।
इसकी सुनवायी माननीय प्रथम अपर सत्र न्घ्यायाधीश लखनादौन मोहित दीवान के न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से श्रीमति निर्जला मर्सकोले अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अमित ऊर्फ अभिषेक बघेल को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय सुनाया गया है।