शालाओं के आसपास धड़ल्ले से बिक रहे तंबाकू पदार्थ!
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। शालाओं के आसपास तंबाकू, सिगरेट आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं और नगर पालिका परिषद सहित शिक्षा विभाग को कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करने की सुध नहीं है। इस साल 24 जून से शालाओं में शैक्षणिक सत्र आरंभ होने वाला है।
शहर में कई स्कूल कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के पास गुटखा पाउच, सिगरेट आदि की दुकानें चल रहीं हैं। सुबह सवेरे से ही इन दुकानों पर तंबाकू वाले गुटखे, सिगरेट आदि खरीदते स्कूल यूनिफॉर्म में या अन्य छोटे बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है।
जिले में जिला तंबाकू नियंत्रण समिति गठित की गयी है अथवा नहीं, इस बारे में भी शायद ही कोई जानता हो। लोगों को अभी यह भी नहीं मालुम है कि अगर इस तरह से नाबालिगों के द्वारा तंबाकू युक्त पदार्थों को खरीदकर उसका सेवन किया जा रहा है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाये?
जिले में बारापत्थर क्षेत्र में आशोक नगर, बाबूजी नगर आदि क्षेत्रों में चल रही कोचिंग संस्थाओं के आसपास और शंकराचार्य पार्क के आसपास युवाओं की फौज धुंए के छल्ले उड़ाती देखी जा सकती है। इसके अलावा अन्य नशे की जद में भी शहर का युवा दिख रहा है।
यह है कोटपा एक्ट : यह एक्ट तंबाकू नियंत्रण के लिये लागू किया गया है। इसमें धारा-6 के तहत कार्यवाही कर दुकान की सामग्री जप्त की जाती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।

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