(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था के लिये जिले के स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस धारियों के लाईसेंस आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत तत्काल प्रभाव से 27 मई तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये गये हैं। उन्होंने सभी शस्त्र लाईसेंस धारियों को अपने शस्त्र निकटवर्ती थाने में जमा कर पावती प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। यह आदेश सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था में तैनात अधिकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे।

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