(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतगणना स्थल पर मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी – कर्मचारी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं गणना अभिकर्त्ताओं को मतगणना स्थल पर मोबाईल, धूम्रपान संबंधी वस्तुएं जैसे जर्दा, पान, सुपारी, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि साथ ले जाना व इसका उपयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
लोकसभा निर्वाचन मतगणना के लिये नियत स्थल शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में मोबाईल एवं धूम्रपान का उपयोग वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल का उपयोग करने वाले एवं धूम्रपान करने वालों को प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों एवं शासकीय गणना कार्य के लिये नियुक्त शासकीय सेवक गणना स्थल पर मोबाईल, केलकुलेटर, खाने – पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं जा सकेंगे। यदि उक्त कृत्य करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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