लापरवाह ट्रैक्टर चालक को हुई सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। पाँच साल पहले एक दुर्घटना के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा लापरवाह ट्रैक्टर चालक को सजा सुनायी गयी है।

मीडिया सेल के प्रभारी मनोज सैयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि 08 नवंबर 2013 को अनीता के द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि वे प्लेजर वाहन क्रमाँक एमपी 22 – 0323 से छिंदवाड़ा चौक गयीं थीं। वापस आते समय गणेश मंदिर के पास विजय चौरसिया के द्वारा तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाते हुए उन्हें घायल कर दिया गया था।

उक्त मामले में कोतवाली के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसकी सुनवायी माननीय श्रीमति सुमन उईके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, के न्यायालय में की गयी। शासन की ओर श्रीमति उमा चौधरी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी विजय चौरसिया पिता मुंन्नालाल चौरसिया निवासी अरी, को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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