(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। पाँच साल पहले एक व्यापारी के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी के तेल (कैरोसिन) के संग्रहण के मामले में व्यापारी को एक साल की सजा सुनायी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बरघाट में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक जी.पी. तिवारी को 28 अक्टूबर 2013 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सतेंद्र जैसवाल (37) पिता देवी प्रसाद जैसवाल निवासी ग्राम मैली में अपनी दुकान में अवैध रूप से भारी मात्रा में नीला कैरोसिन (मिट्टी तेल) रखा हुआ है।
इस सूचना पर बरघाट पुलिस के द्वारा एक नीले रंग की प्लास्टिक कैन में 50 लिटर एवं भूरे रंग के कैन में 30 लिटर इस तरह कुल 80 लिटर कैरोसिन को अवैध रूप से संग्रहित करने पर उसे जप्त किया जाकर इसका नमूना प्रयोगशाला में जाँच के लिये भेजा जाकर आरोपी सत्येंद्र जैसवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
इसकी सुनवायी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री स्नेहा सिंह के न्यायालय में की गयी। इसमें शासन की ओर से मनोज सैयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किये गये, जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने गत दिवस आरोपी सत्येंद्र जैसवाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनायी है।
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