(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकलवाने, हैलीपेड के लिये अनुमति लेने के लिये अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। सभी अनुमतियों के लिये अब आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किये जा सकते हैं।
चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों के लिये पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाईन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर 72 घण्टे पूर्व ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। चुनाव को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये इस बार आम सभाएं, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित समस्याओं का समाधान भी ऑनलाईन किया जायेगा।