आरटीई के तहत प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन 29 तक

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उददेश्य से प्रवेश की प्रक्रिया को ऑनलाईन आवेदन, ऑनलाईन आवेदन के पश्चात सत्यापन तथा सत्यापन के उपरांत पात्र पाये बच्चांे में से ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है।

पंजीयन आवेदन पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही निकट के जनशिक्षा केन्द्रों, संकुल केन्द्रों पर की जायेगी। अभिभावक जनशिक्षा केन्द्रों एवं बीआरसीसी कार्यालय पर कार्यालयीन समय मे वार्ड एवं ग्रामों की सूची अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। अभिभावक को किसी भी प्रकार की समस्या के लिये अपने निकट जनशिक्षा केन्द्र, संकुल केन्द्र, जनपद शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा केन्द्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रवेश प्रक्रिया की गतिविधियों की समय सारणी घोषित की गयी है।

पालकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन 29 मई तक किये जा सकते हैं। आवेदकों द्वारा निकटस्थ जनशिक्षा केन्द, संकुल केन्द्र में उपस्थित होकर सत्यापन कराने का कार्य 29 मई तक किया जायेगा। ऋुटि सुधार विकल्प की उपलब्धता (सत्यापन पश्चात ऋुटि सुधार नहीं होगा) 29 मई तक रहेगा। इसके पश्चात सत्यापन कर्त्ता अधिकारी से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर संबंधित विकास खण्ड केन्द्र समन्वयक द्वारा पोर्टल पर पात्र अथवा अपात्र पाये गये बच्चों की प्रविष्टि की जायेगी जो 05 जून तक की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि इस सत्र से प्रवेश प्रक्रिया में आंशिक बदलाव किया गया है। प्रवेश के लिये पात्र अथवा अपात्र छात्रों का निर्धारण लॉटरी निकलने के पहले ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही सही भरने की सलाह दी गयी है अन्यथा उनका आवेदन सत्यापन के समय निरस्त किया जा सकता है।

आवेदन के समय स्कूल का चयन करते समय न्यूनतम 03 तथा अधिक से अधिक 10 स्कूलों का विकल्प वरीयता क्रम में चुना जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम, वार्ड, पड़ौस अथवा विस्तारित पड़ौस में 03 अशासकीय स्कूल नहीं हैं तो 03 से कम आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।

निःशुल्क प्रवेश हेतु हेल्प लाईन नंबर 011 3958 9100 पर मिस्डकाल देकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन सिर्फ ऑनलाईन ही दर्ज हो सकेंगे तथा ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक सर्वप्रथम यह भलीभांति आश्वस्त होना चाहिये कि निःशुल्क प्रवेश हेतु वे पूरी तरह से पात्र हैं।

निःशुल्क प्रवेश की पात्रता में वंचित समूह व कमजोर वर्ग के आवेदक जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्तजाति, वनग्राम के पट्टाधारी परिवार, निःशक्त, अनाथ व एचआईव्ही ग्रसित बच्चे तथा बीपीएल कार्ड धारक परिवार प्रवेश की पात्रता रखते हैं।

निःशुल्क प्रवेश के लिये बच्चे की उम्र नर्सरी, केजी-1, केजी-2 कक्षाओं के लिये 16 जून की स्थिति में 03 से 05 वर्ष के मध्य तथा कक्षा 01 के लिये 05 से 07 वर्ष के मध्य होना चाहिये। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के शीघ्र बाद ही अपने नजदीकी जन शिक्षा केन्द्र, संकुल केन्द्र में जाकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना होगा।

प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि बिना डाक्यूमेंट सत्यापन करवाये, आपका आवेदन अगले चरण में अग्रेषित नहीं होगा और 30 मई के बाद निरस्त हो जायेगा। अभिलेख सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये छात्रों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा जो 12 जून को आयोजित की जायेगी तथा 13 जून से 25 जून के मध्य आवेदकों द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउन लोड कर अशासकीय शाला में प्रवेश प्राप्त किया जायेगा।

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