नंबर प्लेट लगने के बाद ही शो-रूम से निकलेंगे वाहन!

 

 

नियम लागू, फंस रहा पेंच

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। परिवहन मंत्रालय ने 01 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट लगने के बाद ही वाहन शो रूम से बाहर निकालने के नियम तो लागू कर दिये लेकिन जिले में अभी तक इस पर अमल आरंभ नहीं हो पाया है। इसमें सबसे बड़ा पेंच नंबर प्लेट को लेकर फंस रहा है।

यही वजह है कि नियम लागू होने के बाद भी वाहनों की डिलीवरी पहले दी जा रही और रजिस्ट्रेशन बाद में कराये जा रहे जबकि नयी व्यवस्था के तहत शो रूम से वाहन खरीदने के लिये पहले उनका रजिस्ट्रेशन होगा और बाद में डिलीवरी दी जायेगी। वाहन निर्माता कंपनी अपने सभी डीलरों को खुद नंबर प्लेट बनाकर देगी और डीलर नंबर प्लेट लगाने के बाद ही खरीददारों को वाहन डिलीवर करेंगे।

अभी तक शो रूम से सेल लेटर बनाकर वाहन मालिक को वाहन दे दिया जाता है। तीन-चार दिन बाद वीआईडी नंबर जारी कर रजिस्ट्रेशन के लिये कागज आरटीओ भिजवाये जाते हैं। इस नियम के बाद अब डीलरों को तत्काल ही वीआईडी नंबर जारी करना होगा। नंबर जारी होते ही ऑटोमेटिक सीरीज से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा।

परिवहन विभाग ने नये नियम तो लागू कर दिये लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच नंबर प्लेट का बताया जा रहा है। शो रूम संचालकों की मानंे तो सुरक्षा के लिहाज से शो रूम से वाहनों की डिलीवरी के पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की एजेंसी ही तय नहीं हो पायी है। हालांकि कुछ वाहन डीलर को किये गये मेल में गुजरात की कंपनी से डील होने की जानकारी दी जा रही है।

नयी व्यवस्था के फायदा : बिना नंबर के वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। दुर्घटना होने पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर वाहन की पहचान हो सकेगी। जल्द मिलेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर ग्राहकों को अलग से पैसे खर्च कर नंबर प्लेट नहीं लगवानी पड़ेगी।

यह होगा नुकसान : जिन लोगों को तय मुहूर्त में वाहन घर ले जाना होगा, वह उस दिन वाहन नहीं ले जा सकेंगे। पहले वाहन पसंद करना होगा फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन से लेकर नंबर प्लेट लगवाने के बाद ही डिलेवरी मिल पायेगी।

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