निर्वाचन में लगे वाहनों के देयक भुगतान

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सिवनी जिले में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हो चुका है, चुनाव कार्य में संलग्न सभी वाहनों के देयक एवं वाहनों में प्रदाय डीज़ल देयक तैयार किया जाना है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन वाहन मालिकों या चालको द्वारा चुनाव कार्य में लगे वाहनों का लॉग – कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक मुख्य पृष्ठ की स्व प्रमाणित छाया प्रति परिवहन शाखा में जमा नहीं की गयी है, वे उक्त दस्तावेज परिवहन शाखा, कलेक्टोरेट सिवनी में 02 दिवसों में जमा करने की बात कही गयी है।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि उक्त दस्तावेज जमा नहीं करने पर किराया भुगतान में विलंब होने के लिये संबंधित वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा लोकसभा निर्वाचन हेतु जिन पेट्रोल पंपों से डीजल प्रदाय किया गया है वे अपना डीज़ल देयक मय डीज़ल पर्चियों के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार से प्रमाणिकरण करवाकर बैंक खाता पासबुक के मुख्य पृष्ठ की स्व प्रमाणित छाया प्रति सहित निर्वाचन कार्यालय में 02 दिवसों जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

डीज़ल देयकों के निर्धारित समय में जमा न करने की स्थिति में भुगतान में होने वाले विलंब के लिये संबंधित पेट्रोल पंप मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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