धार्मिक स्थलों पर नहीं होगी प्रचार की अनुमति

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    (ब्यूरो कार्यालय)

    सिवनी (साई)। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवारों को किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

    आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेंगे। दलों एवं उम्मीदवारों को लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति में यह ध्यान रखना होगा कि अनुमति की शर्तों का किसी भी तरह उल्लंघन न हो।