(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस कर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिस कर्मियों द्वारा वर्दी में मतदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 बी के अनुसार किसी मतदान केन्द्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। उस मतदान केन्द्र की सुरक्षा में जो पुलिस कर्मी तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिये मतदान केन्द्र में हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।