मतदान व मतगणना दिवस होंगे शुष्क दिवस

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मुख्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान एवं मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग को निर्देश जारी किये हैं।

निर्देशित किया गया है कि राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त 48 घण्टे की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया जाये। इसी प्रकार, मतगणना दिवस को भी शुष्क दिवस घोषित किया जायेगा।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजि स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्वित अथवा मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित को 06 माह तक का कारावास या 02 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

शुष्क दिवस के आदेश के अनुसार उस तिथि पर किसी भी व्यक्ति को शराब बिक्री, सेवा की अनुमति नहीं होगी। मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के विभिन्न श्रेणी के लाईसेंस धारी, गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टॉरेंट आदि को भी इस अवधि में शराब बिक्री, सेवा की अनुमति नहीं होगी। आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भण्डारण में कटौती करने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग ने लाईसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून में उल्लेखित प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिये कहा है।

प्रदेश में मतदान 04 चरण में हो रहा है। प्रत्येक चरण में संबंधित संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिले, विधानसभा क्षेत्र, संबंधित सीमा क्षेत्र के लिये भी 03 किलोमीटर की दूरी तक शुष्क दिवस के प्रतिबंध लागू होंगे। आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सीमावर्ती जिलों, विधान सभा क्षेत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये। साथ ही, सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये।

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