30 तक मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं नाम

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया गतिशील है, नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष के लिये दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति 30 अगस्त के अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त की जायेगी।

उन्होने बताया कि 21 अगस्त को नगरीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। मतदाता अपना नाम प्रारूप मतदाता सूची में देख सकते हैं। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में न होने की स्थिति में अपने-अपने वार्ड के संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी से सम्पर्क कर फार्म ईआर –1, ईआर-2, ईआर-3 में वांछित जानकारी देकर नाम दर्ज करवाने, नाम कटवाने एवं संशोधित करवा सकते हैं।

ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है वे निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर ईआर-1 फार्म प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष एक फोटो, आयु एवं निवास संबंधी दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी। कोई मतदाता मृत, स्थानान्तरण, दोहरी प्रविष्टि का है के संबंध में कोई आपत्ति करता है तो उनके नाम विलोपित किए जाने हेतु ईआर-2 फार्म भरकर उसी मतदान केन्द्र का मतदाता प्रस्तुत कर सकता है।

मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण में किसी भी प्रकार त्रुटियां है तो ईआर-3 फार्म भरकर संशोधन करा सकता है। उपरोक्त तीनों प्रकार के फार्म के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश की अपील अपर कलेक्टर सिवनी की न्यायालय में ईआर-4 फार्म भरकर प्रस्तुत की जा सकती है।

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