11 साल पुराने मामले में सैफ अली खान की बढ़ीं मुश्किलें

(ब्यूरो कार्यालय)

मुंबई (साई)। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 11 साल पहले मुंबई के पांच सितारा होटल में एक बिजनेसमैन से हुए विवाद और गवाह को चोट पहुंचाने के मामले में अदालत ने उन पर अतिरिक्त आरोप तय कर लिए हैं।

सैफ अली खान पर चलने वाला यह मुकदमा पार्ट मजिस्टेट की अदालत में चलेगा। कोर्ट इस केस से जुड़े सभी गवाहों को समन भी जारी कर चुका है। मामले की सुनवाई 15 जून को होनी है। इस मामले में साल 2017 में सैफ ने अदालत में याचिका दायर करते हुए अतिरिक्त आरोप तय करने के खिलाफ सत्र न्यायालय का रुख किया था, लेकिन 2019 में अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान और उनके दो दोस्तों शकील और बिलाल पर अतिरिक्त आरोप तय करते हुए भारतीय दंड सहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादे से अपराध करना) के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में सैफ और उनके दोस्तों पर मजिस्ट्रेट अदालत ने धारा 232 के तहत पहले मुकदमा शुरू कर लिया था। शिकायतकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त आरोप तय करने की अपील को स्वीकर कर लिया था। इसके बाद ही सैफ अली खान ने सत्र न्यायालय का रुख किया था।

यह विवाद 22 फरवरी 2012 का है, जब सैफ अली खान अपने दोस्तों के साथ पांच सितारा में खाना खा रहे थे, उस दौरान उनकी और शिकायतकर्ताओं के बीच विवाद हो गया था।

पुलिस के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन इकबाल शर्मा ने सैफ अली खान और उनके दोस्तों को तेज आवाज में बातचीत करने का विरोध किया था। इसके बाद सैफ ने इकबाल और उनके ससुर रमनभाई को कथित तौर पर धमकी दी थी। इसके साथ ही इकबाल को मुक्का भी मारा, जिससे उनकी नाक में चोट लग गई थी।

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