(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आईपीसी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जगह लेंगे। इन नए कानून को जन-जन तक पहुंचाने का काम पुलिस और प्रशासन ने भी शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में महिला थाने में महिला संगठनों को आमंत्रित करते हुए नए कानून से अवगत कराया गया। महिला थाना प्रभारी संदीपका ठाकुर ने महिलाओं को इन कानूनों की जानकारी दी।नए कानून और प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक नागरिकों को दिए जाने के कर्तव्य में सोमवार को महिला थाने में मातृशक्ति संगठन और बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन की महिलाओं के बीच महिला संबंधी कानून की जानकारी गई।
इस अवसर पर नए कानून में महिलाओं और बच्चों के बारे में नए प्रावधान बताए गए। जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने संबंधी नियम भी बताया गया। ईएफआईआर घर बैठे दर्ज कराए जाने के प्रावधान को भी बताया गया। अब बयान की वीडियोग्राफी कराई जाएगी जिससे कोई बयान देने के बाद पलटे नहीं। जांच के लिए 14 दिन तय किए गए है। इसी कड़ी में महिला और बच्चों के हित में कानून और प्रावधान की चर्चा की गई है। कार्यक्रम में महिला थाना प्रभारी संदीपिका ठाकुर उप निरीक्षक नेहा रहांगडाले, प्र.आर अभिराज सिंह, मीना बरकडे, मीरा शरणागत, महिला आर श्वेता, वंदना, मंजू, राखी आदि उपस्थित थी।

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