शापिंग कॉम्पलेक्स की दुकानों की नीलामी 11 को

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सिवनी के शॉपिंग काम्पलेक्स की 38 दुकानों की नीलामी म.प्र.पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 65 के अंतर्गत म.प्र.पंचायत नियम 1994 के तहत गुरूवार 11 जुलाई 2024 को दोप. 11 बजे से जनपद पंचायत सिवनी प्रांगण में की जावेगी।

इच्छुक बोलीदार को दिनांक 03.07.2024 से 08.07.2024 तक कार्यालयीन समय में प्रत्येक दुकान की निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी के नाम देय हो को जमा करना होगा। अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय जनपद पंचायत सिवनी में उक्त समयावधि मे जमा कराकर पावती/परिचय पत्र प्राप्त करना होगा। निर्धारित समयावधि पश्चात बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जावेंगे। दुकानों की नीलामी प्रक्रिया क्रमानुसार 01 से 38 तक की जायेगी।

दुकानों की नीलामी निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया एवं प्रारक्षित मूल्य राशि के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक दुकान का आरक्षण एवं ऑपसेट प्राईज राशि एवं नियम शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय जनपद पंचायत सिवनी में देखी जा सकती है एवं विस्तृत विज्ञापन व शर्तें 50/- जमा कर जनपद पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।