(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। मारपीट के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा दो भाईयों को एक – एक साल के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 08 अगस्त 2016 को फरियादी महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनका सतीश साहू और रवि साहू से लेन देन चलता था। उसी दिन महेंद्र के घर के पास आरोपी सतीश उनसे मिला और कहा कि उसकी कट्टी बोरी क्यों नहीं दे रहा है। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया।
इसके बाद आरोपी सतीश और रवि के द्वारा मिलकर उनके साथ मारपीट कर दी गयी। पुलिस के द्वारा इस मामले को दर्ज कर कार्यवाही की गयी। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोरियों के खिलाफ पेश किये गये सबूतों और वकील की दलील के आधार पर दोनों आरोपियों को एक – एक साल के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
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