अमानक प्लास्टिक का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित

 

(ब्यूरो कार्यालय)

बरघाट (साई)। मुख्य नगर पालिका अधिकारी बरघाट द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मध्य प्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट नियंत्रण संशोधन अध्यादेश 2017 के तहत शासन द्वारा 24 मई 2017 को राजपत्र में जारी अधिसूचना के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू किया गया है।

इसके अनुसार प्लास्टिक कैरी बेग का निर्माण भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही गुटखा, पान मसाला एवं तंबाखू की पैकेजिंग भी कम मोटाई में प्रतिबंधित की गयी है।

सीएमओ बरघाट ने समस्त विक्रेताओं से अपील की है कि कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बेग उपयोग न करें। यदि प्लास्टिक कैरी बेग का निर्माण पान मसाला एवं तंबाखू की पैकेजिंग निरीक्षण के दौरान पायी गयी तो दोषी पाये जाने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जवाबदारी स्वयं विक्रेताओं की होगी।

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