बंधक रखे गये भूखण्डों का घोष विक्रय 11 को

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। तहसीलदार कार्यालय सिवनी द्वारा जानकारी दी गयी है कि कॉलोनाईजर्स के द्वारा कॉलोनाईजर लाईसेंस की शर्तें पूरी न किये जाने पर बंधक रखे गये भूखण्डों का घोष विक्रय 11 अक्टूबर को किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि कॉलोनाईजर लायसेंसी लक्ष्मी नारायण पिता विश्वनाथ डहेरिया निवासी कारीरात एवं सुखराम पिता होरीलाल निवासी खमरिया को स्वीकृत कॉलोनाईजर लायसेंस नियमों के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहने के कारण मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम 2014 के नियम 19 की कण्डिका-2 के अनुसार बंधक रखे गये ग्राम नगझर प.ह.नं. 96 रा.नि.मं. सिवनी दो तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि ख.नं. 212/8 रकबा 1.00 हे. एवं ख.नं. 213/6 रकबा 0.90 हे. पर स्थित आवासीय भूखण्ड क्रमाँक 32, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 116, 117, 118, 119, 120 कुल 32 भूखण्डों का घोष विक्रय किये हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त दर्शित आवासीय भूखण्डों का घोष विक्रय वर्तमान बाजारू मूल्य की दर से 11 अक्टूबर 2019 को तहसील कार्यालय सिवनी में समय दोपहर 01 बजे से किया जाना है। भूखण्ड क्रय करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार 10 हजार रूपये की धरोहर राशि जमा कर निर्धारित समय एवं स्थान में उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी बोली स्वीकृत होने की दशा में 03 दिवस में संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर बोली की कार्यवाही में जमा की गयी राशि शासन हित में समाहित कर दी जायेगी।