मतदान की स्याही वाली उंगली दिखाने पर रेस्त्रां-बार में मिलेगी छूट

 

 

 

 

 

मिठाई भी कॉम्प्लिमेंट्री, आदेश जारी

(ब्‍यूरो कार्यालय)

इंदौर (साई)। आबकारी विभाग ने मतदान करने के बाद रेस्त्रां-बार में खाने-पीने के लिए पहुंचने वालों के लिए 10 से 30 फीसदी छूट देने का आदेश जारी कर दिया है।

इसके तहत विभाग ने शहर के 92 रेस्त्रां और बार की सूची जारी की है। इसमें शहर के सितारा होटल सहित छोटे-बड़े होटल,रेस्त्रां, बार व पब शामिल हैं। आदेश के दायरे में आने वाले ये सभी ऐसे होटल या क्लब हैं जिनके पास बार के किसी भी श्रेणी के लाइसेंस हैं।

आदेश के मुताबिक विभाग से बार के अनुमति प्राप्त होटल-रेस्त्रां भले ही वह एफएल-3, एफएल-2 और एफएल-4क श्रेणी के लाइसेंसधारी हों, उन्हें 19 मई को अपने यहां खाने-पीने आने वाले ऐसे ग्राहकों को बिल में छूट देनी होगी जिन्होंने मतदान किया है। छूट का फॉर्मूला भी विभाग ने बता दिया है।

यदि समूह में आए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मतदान करने का सबूत बताता है तो बिल में 10 प्रतिशत की छूट देनी होगी। यदि समूह के सभी वयस्क व्यक्तियों ने मतदान करने का प्रमाण बताया तो उन्हें बिल में 30 प्रतिशत छूट मिलेगी।

खास बात यह है कि छूट भले ही 10 प्रतिशत हो या 30 प्रतिशत, ऐसे सभी ग्राहकों को इन होटल-रेस्त्रां को अपनी ओर से डेजर्ट यानी खाने में मीठा कॉम्प्लिमेंट्री (मुफ्त) देना होगा। इनके साथ सभी टॉकीज, मल्टीप्लेक्स संचालकों को आदेश दिया गया है कि उन्हें ऐसे तमाम ग्राहकों को जो मतदान कर फिल्म देखने आएं, उन्हें मुफ्त पॉपकॉर्न दिया जाए।

आबकारी विभाग की सूची में शामिल होटल-रेस्त्रां

शहर के लगभग सभी पब, बार, सयाजी, रेडिसन, इफोटेल, ग्रांड भगवती, फेयरफील्ड मेरिएट, सम्राट, कंचन, बेस्टवेस्टर्न, कलिंगा, गढ़ा गोल्फ क्लब, प्राइड होटल, अपना, शिवानी, सिटी जिमखाना, अमलतास, अमर विलास, कंट्री इन, अतिथि सत्कार, क्रिसेन्ट, सेवन क्लाउड, सोमदीप, सुरभि होटल, दिल्ली ग्रिल, पिशोरी ढाबा, ई-एमसी स्क्वेयर, द क्लिफ, मौका, शिवानी, श्रीमोती, सुंदर सहित अन्य।

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