(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2019 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।