(ब्यूरो कार्यालय)
इंदौर (साई)। दिल्ली आयकर विभाग की टीम द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कक्कड़ और उनके बेटे सलिल कक्कड़ की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
इस मामले में हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच बनी है। जस्टिस एससी शर्मा ने सुबह सुनवाई से इनकार कर दिया था। जिसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विवेक रूसिया की बेंच सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल गुरुवार को होगी। आयकर विभाग के छापे को गैर कानूनी बताने के लिए यह याचिका दायर की गई है।
इसके पहले उनके घर में देर रात खत्म हुई कार्रवाई के बाद कक्कड़ ने यह आरोप लगाया था कि आईटी अधिकारियों की टीम अनैतिक रूप से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी थी। करीब दो दिन तक चली जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला, हमारे सारे दस्तावेज और बैंक अकाउंट खंगालने के बाद वे चले गए। उनका आरोप है कि सीएम कमलनाथ का ओएसडी होने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई।

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