प्रत्याशियों को 30 दिन में देना होगा खर्च का ब्योरा

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों को परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिन के भीतर देना होगा।

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत खर्च संबंधी अंतिम विवरण चुनाव समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।

अपराधिक रिकार्ड की भी देनी होगी जानकारी : ऐसे प्रत्याशी जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उनका प्रकाशन और प्रसारण भी किया जाना था। प्रत्याशियों से इसकी जानकारी भी परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य किया गया है।

samachar

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 में किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.