(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों को परिणाम की घोषणा के बाद 30 दिन के भीतर देना होगा।
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत खर्च संबंधी अंतिम विवरण चुनाव समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
अपराधिक रिकार्ड की भी देनी होगी जानकारी : ऐसे प्रत्याशी जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उनका प्रकाशन और प्रसारण भी किया जाना था। प्रत्याशियों से इसकी जानकारी भी परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य किया गया है।
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