(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। पंजीयन विभाग एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अभी 20 साल से ज्यादा पुरानी प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर 10 फीसदी और 50 साल से अधिक पुरानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 20 फीसदी छूट मिलती थी। अब यह छूट 50 फीसदी तक हो सकती है।
10 से 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी की खरीदी पर अभी छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में पहली बार इसे जोड़ा गया है। इससे पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने वाले नए खरीदारों और पुराने शहर में तीन साल से जिन इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन्हें भी अब मकान बेचने में आसानी होगी।
कृषि भूमि की खरीद पर कम स्टाम्प शुल्क : कृषि भूमि की खरीद पर कम स्टाम्प शुल्क देना होगा। विभाग ने 1 हजार वर्ग मीटर के स्लैब को तीन हिस्सों में बांट दिया है। क्रेडाई के प्रवक्ता मनोज मीक ने बताया कि अभी कृषि भूमि की खरीद पर पहले 1 हजार वर्ग मीटर पर आवासीय प्लॉट के रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसके बाद के हिस्से पर उस क्षेत्र की वर्तमान गाइडलाइन के रेट हेक्टेयर के हिसाब से। कृषि भूमि के 1 हजार वर्गमीटर पर विकसित प्लॉट के रेट आवासीय प्लॉट की दर से लिए जाते थे। अब 400 वर्गमीटर तक के रेट लगेंगे।
इस तरह होगी बचत : यदि कोई 10 साल से ज्यादा पुरानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। अब तक इसकी रजिस्ट्री पर 10.3 प्रतिशत की दर से 2 लाख 6 हजार रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देना होती थी, लेकिन अब इस रजिस्ट्री के लिए इसका वैल्यूएशन 10 फीसदी कम यानी 18 लाख पर होगा। ऐसे में 18 लाख रुपए का 10.3 प्रतिशत यानी 1,85,400 रुपए रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। यानी सीधे तौर पर 20,600 रुपए की बचत होगी।

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