हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, नोटिस हुए जारी
(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित नया मोटर व्हीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक क्यों लागू नही हुआ?
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
दे चुके हैं अलग अलग बयान : उन्होंने दलील दी कि केन्द्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित कर अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। प्रदेश के कई राजनेता व मुख्यमंत्री एक्ट को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं। विचार के बाद एक्ट को लागू करने की बात की जा रही है।
जान से कीमती नहीं हो सकता जुर्माना : अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने दलील दी कि नए मोटर व्हीकल एक्ट मे जुर्माने की राशि को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन जुर्माना किसी की जान से बड़ा नहीं हो सकता। इस लिहाज से नए एक्ट को लागू करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने दलील दी कि मोटर व्हीकल एक्ट मे दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार नही बदल सकती। राज्य सरकर चाहे तो जुर्माने की राशि बढ़ा जरूर सकती है, लेकिन घटा नही सकती। आग्रह किया गया कि सरकार एक समय सीमा तय कर ये बताए कि आखिर कब तक नए कानून को प्रदेश मे लागू किया जाएगा।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत अन्य से जवाब तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को निर्धारित की गई है। जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व डॉ. एमए खान की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।