(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रो) श्रीमति अशिता श्रीवास्तव ने हत्या के प्रयास के 03 आरोपियों वसीम उर्फ मोसीन, शाबिर आ. समीम खान, समशेर आ. मेहमूद खान को हत्या के प्रयास अपराध से दोषमुक्त कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिवनी में धारा 307, 324, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(2)(5) 3(2)(5-अ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपियों के ऊपर आरोप था कि 14 मई 2018 को प्रार्थी मोंटू लोट अपने मामा के लड़के गोविंद लाहोरिया व बुआ के लड़के विशाल के साथ मोटर साईकिल से मोबाईल खरीदने बारापत्थर जा रहा था। शाम लगभग 07 बजे न्यायालय परिसर के पास ऑफिसर क्लब के सामने रोड पर समशेर व उसके दो साथी रोड पर खड़े थे। उसे रोड से हटने के लिये बोला तो तीनों आरोपी ने प्रार्थी से झगड़ा करना आरंभ कर दिया तथा समशेर ने अपने पास रखा चाकू निकालकर एवं वसीम और शाबिर ने हाथ मुक्कों से जान से मारने की गरज से मारपीट की।
माननीय विशेष न्यायाधीश के समक्ष साक्षियों के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के दौरान आये तथ्यांे तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत घटनाक्रम और तर्कों को मान्य करते हुए आरोपी वसीम उर्फ मोसीन, शाबिर, एवं समशेर खान को आरोपित अपराधांे से दोषमुक्त कर दिया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सज्जाद अनवर खान, अधिवक्ता सोहेल जकी अनवर खान एवं सहयोगी अधिवक्तागण के द्वारा पैरवी की गयी थी।