(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2019-20 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में द्वितीय चरण की ऑनलाईन लॉटरी सोमवार 09 सितंबर को निकाली जायेगी।
इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आईरीन सिंथिया जेपी ने समस्त जिला कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वितीय चरण में ऑलाईन लॉटरी के माध्यम से 09 सितंबर को स्कूलों का आवंटन होगा। इसके पश्चात 09 सितंबर से 20 सितंबर तक आवंटित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये उपस्थित होना एवं प्रवेश उपरांत संबंधित स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग की जायेगी।