अयोग्य परिवार होंगे योजना से बाहर
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिले में 18 सितंबर से 28 सितंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत सम्मिलित पात्रता पर्चीधारी परिवारों का सत्यापन घर-घर पहुँचकर किया जायेगा। इस दौरान पात्रता पर्चीधारी परिवार को संबंधित दस्तावेजांे, प्रमाण पत्रों को दल के सदस्यों को बताना होगा। संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने वाले परिवारों को इस योजना से पृथक किया जायेगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन पात्र परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यन्त रियायती दर पर खाद्यान्न के साथ – साथ अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है।
लाभ, वास्तविक पात्र एवं जरूरत मंद गरीब परिवारों तक पहुँचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये पर्चीधारी पात्र परिवारों की पात्रता का सत्यापन करने हेतु अभियान चलाकर अपात्र व मौके पर निवास न करने वाले परिवारों के विलोपन हेतु यह अभियान चलाया जायेगा।
जिले के समस्त पात्रता पर्चीधारी पात्र परिवारों से अपील की गयी है कि 18 सितंबर से 28 सितंबर तक सत्यापन दलों के द्वारा घर-घर जाकर किये जाने वाले सत्यापन के दौरान अपने परिवार के सदस्यों पर जिस श्रेणी में उनको पात्रता पर्ची जारी है, उससे संबंधित दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों सहित अपने निवास पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करना होगा, जिससे सत्यापन के पश्चात उन्हें परेशान न होना पड़े।