(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में प्रचलित आपराधिक प्रकरणों, दोष सिद्ध एवं प्रचलित प्रकरणों की जानकारी देना होगी। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र में इस का उल्लेख करना होगा। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
इसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप में सभी विवरणों को भरेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखायी जाने हेतु बाध्य होंगे। अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्वयं के व्यय पर प्रसारित कराना होगा।
प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम – निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा।

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