चीतल के शिकार के आरोपी को कारावास

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। चीतल का शिकार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दो साल का कारावास की सजा सुनायी है।

कान्हीवाड़ा वन विभाग को 19 अगस्त 2009 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मानेगाँव में कुछ लोगों ने चीतल को मार दिया है एवं उसका कुछ भाग लेकर आरोपी ग्राम की ओर से जा रहे है। उक्त सूचना पर विभाग के कर्मचारियों एव अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही करते हुए शिशुपाल गोंड, सुमत लाल कहार, नंद कुमार, तुलाराम, छोटेलाल सभी निवासी मानेगाँव के पास से लाठी, रस्सी, कुल्हाड़ी एवं कपड़े में बंधी हुई दो पोटलियों में चीतल का कच्चा माँस को ले जाते हुए पकड़ लिया गया और सभी चीजों को जप्त किया गया था।

इस मामले में आरोपी सुमत लाल फरार हो गया था। शेष चार अभियुक्तगणों को पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि फरार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय सुमन उईके, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी के यहाँ सुनवायी की गयी जिसमें शासन की ओर से उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी सुमत लाल को भी दोषी पाते हुए चीतल का शिकार करने के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है।