(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। एकीकृत बाल विकास परियोजना लखनादौन में शासन के निर्देश के अनुसार एवं जिला कलेक्टर के निर्देशों पर परियोजना स्तरीय लाडो की कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ कर सुनाया गया तथा उसके प्रावधानों पर विचार – विमर्श किया गया ताकि लोगों को अधिनियम के विषय में जानकारी हो सके साथ ही विवाह में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को आगाह किया गया कि वह बाल विवाह रोकने में अपना योगदान दें और समाज को बाल विवाह उपरांत होने वाली विभिन्न कठिनाइयों एवं मुश्किलों से बचाया जा सके।

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