(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। प्रथम अपर जिला न्यायधीश के द्वारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा सिवनी के एक प्रकरण में कुर्की की कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा सिवनी के शाखा प्रबंधक पंकज सोनी द्वारा बताया गया कि सिवनी शाखा द्वारा रोजगार के लिये वाहन पर लोन कराया गया था। इसकी किश्त जमा न करने के कारण दिनेश ऐडे़ एवं किशोरी लाल गारंटर के घरेलू सामान एवं वाहन को जप्त करने का आदेश दिया गया।
उन्होंने बताया कि कंपनी के पैनल अधिवक्ता अनिरूद्ध जैसवाल एवं कंपनी के लीगल ऑफिसर सचिन सिसोदिया एवं सीनियर ऑफिसर आदि के द्वारा सुकतरा निवासी दिनेश सिंह एवं उनके गारंटर कलबोड़ी निवासी किशोरी लाल साहू के सामान की कुर्की की कार्यवाही की गयी।
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