(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिये उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवार का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिये।
आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सफेद कागज पर ही होनी चाहिये तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिये कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिये। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।

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