(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। धुरैड़ी के दिन शाम पाँच बजे तक देशी विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुरूवार 21 मार्च (धुरैड़ी) को संपूर्ण जिले के लिये देशी – विदेशी मदिरा के विक्रय पर पूर्णतः रोक लगाकर शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस दिन एफ.एल. 1, एफ.एल. 2, एफ.एल.3 के परिसर शाम 05 बजे तक के लिये पूर्णतः बंद रखे जायेंगे। साथ ही उक्त अवधि में विदेशी मदिरा भण्डागार सिवनी एवं देशी मदिरा भण्डागार सिवनी, लखनादौन से मदिरा का परिवहन पूर्णत, निषेध रहेगा।