(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर में जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सिवनी के सभाकक्ष में जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमति पारो रायजादा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
इस आयोजन में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने हेतु उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए विभाग जैसे खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, वाणिज्यकर विभाग, फूड एंड डग्स विभाग, बैंकिंग एवं जीवन बीमा सेवा आदि विभागों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण हितों से जुड़े हुए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
सहायक आपूर्ति अधिकारी लखनादौन देवेन्द्र कुमार खोबरिया द्वारा मंच का संचालन करते उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, इसके फलस्वरूप भी उपभोक्ता व्यापारियों से ठगी महसूस करता है तो निजात पाने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था है।
आपने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख तक की क्षतिपूर्ति राज्य उपभोक्ता आयोग में एक करोड रूपये तक की क्षतिपूर्ति एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में एक करोड़ रूपये से अधिक की क्षति पूर्ति प्राप्त करने हेतु परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। श्री खोबरिया द्वारा उपभोक्ता फोरमों में उपभोक्ता हितों में लिये गये कुछ फैसलों के संबंध में प्रकाश डाला गया।
इसमें मध्यप्रदेश गृह निर्माण विभाग, इंश्योरेंस एवं बीमा कंपनी से संबंधित जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं को ठगी होने पर उपभोक्ता फोरमों में शिकायत दर्ज कराने प्रेरित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिवनी श्री अवशेष अग्रवाल द्वारा खाद्य पदार्थाे में मिलावट की रोकथाम कैसे रोका जाये एवं मिलावटी पदार्थाे को कैसे जांचा जाये आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गयी।
स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारी श्री सिघोतिया एडवोकेट द्वारा जीएसटी के संबंध में जानकारी दी गयी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती मंजूषा राय द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण अंचलों की हाट बाजारों में व्यापारियों द्वारा गुणवत्ता युक्त एवं सही माप की वस्तुओं का विक्रय हो इस हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम के दौरान प्रश्न-उत्तर मंच सेशन में आम उपभोक्ताओं के प्रश्न प्राप्त कर संबंधित विभागों द्वारा समाधान कारक उत्तर दिये गये। कार्यक्रम के अंत में जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमति पारो रायजादा द्वारा उपभोक्ता फोरम की न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी।
इसके साथ ही बताया गया कि सिविल न्यायालयों की तुलना में जिला फोरम पर उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के तहत नियत समयावधि में त्वरित निर्णय लिये जाते है। साथ ही उपस्थित उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गयी कि यदि आप किन्ही कारणों से व्यापारियों से ठगी महसूस करते है तो निरूसंकोच जिला उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।