एक्जिट पोल 19 मई तक प्रतिबंधित

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन एवं विधानसभा उप निर्वाचन के लिये 11 अप्रैल को प्रातः 07 बजे से 19 मई को शाम साढ़े 06 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार – प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।