(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लोकसभा चुनाव के लिये आयोग ने कई नये दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो सीधे तौर पर प्रत्याशियों व पार्टी खर्च से जुड़े हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इस बार निर्देश में कहा है कि यदि प्रत्याशी अपने प्रचार वाहनों की परमिशन लेकर उनका उपयोग नहीं करता है, तब भी उस वाहन का खर्च उसके चुनावी खर्च में जोड़ा जायेगा। इसलिये प्रत्याशियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाहन की परमीशन लेने के बाद उपयोग में नहीं आने वाले वाहनों की जानकारी रिटर्निग अधिकारी को दी जायेगी। यदि जानकारी नहीं दी गयी तो किराये से लेने वाले वाहन का खर्च खाते में जोड़ दिया जायेगा।