(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी ने द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के किसानों को मानक स्तर के उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधिया प्रदाय करने, फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने में कृषि आदानों का विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए व किसानों को उनके द्वारा चुकाई गयी कीमत का पूर्ण लाभ मिल सके। इसीलिये कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 20 के अंतर्गत कीटनाशी निरीक्षक बी.आर.अठया वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लखनादौन एवं छपारा, एस.आर. गुप्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड धनौरा एवं केवलारी कर्तव्य, उत्तरदायित्व सौंपा गया है।