बिना परमिट वाली बस को छोड़ना गलत : पाल

 

 

0 जप्त बस को पकड़ा यातायात . . . 02

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। वर्तमान में राजस्व संग्रहण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये मुख्यालय के द्वारा निर्देश भी दिये गये हैं। इसके बाद भी अगर बिना परमिट बस को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय लाया जाकर उसे छोड़ दिया गया है तो यह गलत है।

उक्ताशय की बात संभागीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कही गयी। उनसे जब यह पूछा गया कि अगर किसी बस के पास परमिट नहीं होता है और उसे परिवहन विभाग के द्वारा पकड़ा जाता है तो इसके लिये क्या व्यवस्था है?

इसके जवाब में संभागीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने बताया कि अगर कोई बस बिना परमिट के संचालित होती है और यह बात परिवहन विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों के संज्ञान में आती है तो यह उनका दायित्व है कि वे निर्धारित शुल्क से चार गुना जुर्माना वसूल करें।

संभागीय परिवहन अधिकारी को जब इस बात की जानकारी दी गयी कि 07 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी को इस बात की जानकारी दिये जाने पर उनके द्वारा इस बस को जप्त किये जाने की पुष्टि की गयी थी। इसके दो दिन बाद 09 मार्च को यातायात पुलिस के द्वारा उसी बस को बिना परमिट संचालित होते पकड़ा गया है!

इसके जवाब में संभागीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में मुख्यालय के निर्देश पर राजस्व संग्रहण के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अगर इस तरह बिना परमिट वाहन को छोड़ दिया जाता है जिसे किसी अन्य विभाग के द्वारा पकड़ लिया जाता है तो यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इस समय जबलपुर में हैं, वे इस मामले में उनसे चर्चा करेंगे।

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